कालिम्पोंग

अलग राज्य गोरखालैंड के आन्दोलन को हर जगह से कमजोर बनाने के राज्य की सरकार ने कमर कस लिया हे । पहले तो सभी कर्मचारी जो बंद के अवधी कार्यालय नहीं गये उनके तन्खवा काटने की चेतावनी देने के बाद आब पहाड़ में बंद अवधि में राशन दूकान के डीलर को राशन वितरण नहीं करने पर राज्य के तरफ से कारण बताऊ नोटिस भेजा गया हे । उक्त नोटिस कलिम्पोंग के साथ ही सम्पूर्ण पहाड के तीनो महकमा में आने की बात पता चला हे । उक्त नोटिस पाने के बाद राशन दोकान मालिक हैरान एवं परेशान हे एवं अपनी गलती खोजने में लगे हुए हे । एक तरफ बन्द के कारण दुकान खोलने का मौका नहीं मिला दुसरे तरफ राज्य सरकार के इस प्रकार के नोटिस मिलने के बाद मालिक वर्ग चिंतित हे ।
राज्य की मुख्यमंत्री ने ३ तारिक ही कालिम्पोंग के मेला ग्राउंड से राज्य द्वारा राशन भेजने पर दुकानदार द्वारा दुकाने बंद करने के कारण जनता को अपने हक से बंचित रकने का आरोप लगाते हुए राशन दुकान के लाइसेंस तक रद्द करने की चेतावनी जरी करने के एक सप्ताह के बाद ही पहाड़ के राशन दुकान बिक्रेता को शो कॉज नोटिस मिला हे । पहाड में अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अन्तर्गत लगभग डेड महीना तक पहाड बन्द रहा । तेलंगाना के घोसना होने के बाद से राज्य के मांग पर २९ से ३१जुलाई तक पहाड़ ७२ घंटे के लिए बंद था ।उस्के बाद १एव्म २ अगस्त में २ दिन के छुट के बाद उक्त बंद लगातार १४ अगस्त तक चला । स्वाधीनता दिवस के अवसर को देकते हुए १५ अगस्त के दिन से १८ अगस्त तक बन्द में छुट दिया गया था । पर १९ अगस्त से फिर जो बंद का सिलसिला चला वो ३१ अगस्त को एक दिन के लिए छुट दिया गया एवं पूर्ण ८ सेप्टेम्ब तक बंद लगातार बन्द चला । बन्द अवधि राज्य सरकार ने पहाड के तीनो महकमा में राशन वितरण करने का असफल प्रयाश तक किया तक किया । राज्य सरकार सुरक्षा बल के सहारे पर राशन वितरण करने का जो प्रयास किया उसको जनता ने फ़ैल कर दिया था । इस बन्द अवधि पहाड के सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत के राशन दुकान बंद होने के चलते राशन वितरण भी नहीं हुआ था । बन्द खुलने के दिन को जोड़कर राशन वितरण लगभग डेड महीना के अवधि में २-३ दिन मात्र हो सखा । राज्य के मुख्यमंत्री एव्म अन्य मंत्री के द्वारा लगातार राशन दुकान मालिक के लाइसेन्स रद्द करने की चेताउनी जारी किया था । जिसके अनुरूप राज्य सरकार ने सभी राशन दुकान मालिक को उक्त नोटिस भेज्ने की बात पता चला हे । राशन दोकान मालिक को भेजे गये नोटिस में ३ दिन के अन्दर जवाब देने के बात का आदेश हे । पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिनियम अनुरूप सप्ताह में साढे पाँच दिन राशन दूकान खुल्ला रकने का नियम हे । नोटिस में तथापि खाद्य विभाग द्वारा राशन दूकान बन्द होने के रिपोर्ट पाने के बाद उक्त कार्वाही किया गया हे । बन्द के कारण राशन दूकान के कार्ड धारक राशन पाने से बंचित होने को उक्त खाद्य अधिनियम कानुन के उल्लंघन होने का उल्लेख किया गया हे । विभाग द्वारा जारी किये गये नोटिस में ऐसे पर आखिर क्यों उनका लाइसेन्स रद्द नहीं करने ? का जवाब माँगा गया हे ।